Tuesday, 25 September 2018 7:50 pm
admin
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने उस याचिका पर दखल देने से इनकार कर दिया जिसमें मांग की गई थी कि आरोप झेल रहे नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जानी चाहिए। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि दोष सिद्ध होने से पहले सांसदों और विधायकों को अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है।
हालांकि कोर्ट ने कहा कि अपराधियों को राजनीति में आने से रोकने के लिए संसद कानून बना सकती है। वहीं एक और याचिका पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि विधायक-सांसद देश की विभिन्न अदालतों में वकालत करना जारी रख सकते हैं।
राजनीति के अपराधीकरण पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे अपराधी राजनीति में न आ सकें। कोर्ट ने राजनीतिक दलों को आदेश दिया कि यदि चुनाव लड़ने वाले किसी उम्मीदवार के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज है तो वेबसाइट पर उसका जिक्र करें और उसे प्रमुखता से प्रचारित भी करें। नामांकन दर्ज होने के बाद मीडिया में इस संबंध में जानकारी दें।
कोर्ट ने कहा कि चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को नामांकन पत्र में अपने खिलाफ लगे आरोपों को बोल्ड लेटर्स में लिखना होगा। पार्टियों को अपने उम्मीदवारों के खिलाफ लगे आरोपों की जानकारी होनी चाहिए और पार्टी की वेबसाइट पर इसका जिक्र होना चाहिए।
कोर्ट ने कहा कि उम्मीदवार के खिलाफ पहले लगे आरोपों को भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए।इस मामले में सुनवाई को दौरान भी पीठ ने संकेत दिये थे कि मतदाताओं को उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि जानने का अधिकार है और चुनाव आयोग से राजनीतिक दलों को यह निर्देश देने के लिए कहा जा सकता है कि आरोपों का सामना कर रहे लोग उनके चुनाव चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ें। हालांकि, केंद्र सरकार ने इस याचिका का विरोध किया था, जिसमें आपराधिक पृष्ठभूमि वाले जन प्रतिनिधियों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की गई है। नियम के मुताबिक, सांसदों और विधायकों के चुनाव लड़ने पर केवल तभी रोक लगाई जाती है, जब वह आपराधिक मामलों में दोषी पाए जाते हैं।