Friday, 28 October 2016 8:23 pm
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अहमदाबाद: गुजरात के अहमदाबाद में 17 सितम्बर को हुई घटना जिसमें गौरक्षक दल के गुंडों ने दो मुस्लिम युवकों को सड़क पर घेर कर पीटा था उस घटना की सुनवाई करते हुए आज अहमदाबाद की अदालत ने एक आरोपी की जमानत अर्जी रद्द कर दी है।
इस बात की जानकारी देते हुए घटना में मारे गए मुहम्मद अयूब के पक्ष की तरफ से केस की पैरवी कर रहे एडवोकेट पठान शमशाद ने बताया कि इस मामले में गिरफ्तार किये गए 8 आरोपियों जिन पर आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है में से एक ने जमानत में जमानत की अर्जी दाखिल की थी जिसे कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है। एडवोकेट शमशाद ने बताया कि अभी तक तो केस बिलकुल ठीक तरह से चल रहा था लेकिन किसी वजह से पीड़ित परिवार ने उन्हें इस केस से हटने के लिए कह दिया है और इस फैसले को उन्होंने मान लिया है। हालाँकि एडवोकेट शमशाद ने कहा है कि अगर परिवार चाहे तो वो इस केस पर दोबारा काम शुरू कर पीड़ित परिवार को पूरा न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे।