Monday, 19 March 2018 5:48
G.A Siddiqui
दिल्ली।चारा घोटाला के दुमका कोषागार केस में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद दोषी करार दिए गए हैं, जबकि बिहार के पूर्व मु्ख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को बरी कर दिया गया है। इससे पहले लालू प्रसाद को रिम्स से सीबीआई कोर्ट लाया गया और फैसला सुनाया गया। बीते 17 मार्च को जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद लालू को रिम्स में भर्ती कराया गया था।सीबीअाई कोर्ट ने लालू प्रसाद को दोषी करार देने के साथ मनोरंजन प्रसाद, एमसी वेदी, सप्लायर अजित कुमार शर्मा, नंद किशोर प्रसाद, सप्लायर अरुण कुमार सिंह, ओपी दिवाकर व राधा मोहन मंडल को भी दोषी करार दिया है। इसके अलावा जगन्नाथ मिश्र, ध्रुव भगत, लाल मोहन प्रसाद, निहाल चंद्र सुवर्णो व पूर्व मंत्री विद्या सागर निषाद को निर्दोष करार दिया है।दुमका में पशुपालन पदाधिकारियों, प्रशासनिक अफसरों और राजनेता की मिलीभगत से आपूर्तिकर्ताओं ने 96 फर्जी वाउचर के जरिए दिसंबर 1995 से जनवरी 1996 के बीच कोषागार से 3 करोड़ 76 लाख की अवैध निकासी की थी। यह निकासी जिले के गांवों और कस्बों में पशुओं की खाद्य सामग्री, दवा व कृषि उपकरणों के वितरण के नाम पर की गई थी जबकि उस दौरान धन आवंटन की अधिकतम सीमा मात्र एक लाख 50 हजार थी।इस मामले करीब 22 वर्षों तक सीबीआई की अदालत में चली। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने 49 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर करीब दो सौ गवाहों को पेश किया। 49 आरोपियों में तीन सरकारी गवाह बन गए, जिनमें से एक की मौत हो चुकी है जबकि दुमका के तत्कालीन कमिश्नर एसएन दुबे पर लगे आरोप ऊपरी अदालत से निरस्त हो गए।
बताया जाता है ट्रॉयल के दौरान कुल 14 आरोपियों की मौत हो चुकी है। इस केस में संयुक्त बिहार के दो पूर्व सीएम लालू प्रसाद और जगन्नाथ मिश्र सहित कुल 31 आरोपी हैं। इनमें पूर्व सांसद डॉ। आरके राणा, पूर्व मंत्री विद्यासागर निषाद, तत्कालीन लोक लेखा समिति के अध्यक्ष ध्रुव भगत व जगदीश शर्मा के नाम भी शामिल हैं।गौरतलब है कि चारा घोटाला के देवघर और चाईबासा मामले में लालू प्रसाद को सजा सुनाई जा चुकी है। देवघर मामले में साढ़े तीन साल और चाईबासा केस में पांच साल की सजा लालू यादव रांची की होटवार जेल काट रहे हैं।