Sunday, 11 February 2018 4:45 pm
Nawaz Shearwani
गोरखपुर 11 फरवरी 18। 64-लोकसभा संसदीय क्षेत्र गोरखपुर उप चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष एंव शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव रौतेला ने सभी राजनैतिक दलों से सहयोग करने का अनुरोध किया है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि उनके द्वारा प्रचार प्रसार के लिए जो होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगाये हैं, उन्हें तत्काल हटवा दें। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन कराया जायेगा। आदर्श अचार संहिता पूरे जिले में लागू होगी।
उन्होंने निर्वाचन कार्यक्रम की सभी को जानकारी दिया। उन्होंने कहा कि नामांकन के पूर्व एक नया खाता खोल लें। नामांकन कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी के न्यायालय कक्ष में प्रत्येक कार्य दिवस में 11 बजे से 3 बजे तक होगा। नामांकन कक्ष के 100 मीटर तक 3 वाहन से उम्मीदवार आ सकेंगे। निर्वाचन के दौरान प्रचार प्रसार के लिए प्रत्येक वाहन की अनुमति लेनी होगी। वाहन पर झण्डा, बैनर, पोस्टर, तख्ती में से कोई एक प्रदर्शित कर सकेंगे। अनुमति पत्र वाहन के स्क्रीन पर चस्पा करना होगा।
उन्होंने कहा कि 10 वाहन से अधिक एक कारवां में नही चल सकेंगे। बाहर से आने वाली प्रचार सामग्री के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से अनुमति लेनी होगी। सामग्री लेकर आने वाले वाहन प्रचार कार्य में नही लगंेगे। पार्टी के स्टार प्रचारक के आने की एंव सभी प्रकार के जनसभा, जलूस, रैली की अनुमति लेनी होगी, इसके लिए कलेक्ट्रेट में सिन्गिल विण्डो सिस्टम स्थापित किया जायेगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्वाचन संबंधी प्रत्येक प्रार्थना पत्र का तत्काल निस्तारण करें, विलम्ब के लिए दोषी के विरूद्ध कार्यवाही होगी। उन्होंने बताया कि नागरिक सुरक्षा संगठन कार्यालय में कन्ट्रोलरूम खोल दिया गया है जो 24 घंटे कार्य करेगा, इसका फोन नम्बर 2200420 है। जिला निर्वाचन कार्यालय का नम्बर 2333416 है।
उन्होंने राजनैतिक दलों से कहा कि किसी प्राकर की दिक्कत होने पर उन्हें या चारों एडीएम या संबंधित एसडीएम से फोन पर बता सकते हैं। उन्होंने ई.वी.एम. प्रभारी के साथ साथ सभी अधिकारियों को भी निर्देश दिया है कि बिना उनकी अनुमति तथा राजनैतिक दलों को सूचित किये ई.वी.एम. स्ट्रांगरूम में नही जायेंगे।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सत्यार्थ अनिरूद्ध पंकज ने कहा कि आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। जो भी प्रचार सामग्री प्रकाशित की जाये उसपर मुद्रक, प्रकाशक का नाम अवश्य छापा जाये। वाहन में असलहा व अवांछित सामग्री लेकर न चलें। यदि ऐसा पाया गया तो मुकदमा भी दर्ज होगा और असलहा निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
बैठक में सीडीओ अनुज सिंह, नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह, एडीएम प्रभुनाथ, रजनीश चन्द्र, विधान जायसवाल, बलराम सिंह, सभी एसडीएम, नोडल अधिकारी उपस्थित रहे।