Thursday, 25 April 2019 8:06
G.A Siddiqui
मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने वीडियो ऐप टिकटॉक से बैन हटा दिया है। इस मामले में मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी जिस पर सुनवाई करते हुए मदुरै बेंच ने अपना फैसला सुना दिया है। बता दें कि इस संबंध में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी दायर की गई थी जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था कि मद्रास हाई कोर्ट इस मामले में अंतरिम आदेश जारी करे।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर कोर्ट 24 अप्रैल तक इस मामले में आदेश नहीं देता है तो कोर्ट के फैसले को खारिज समझा जाएगा। लिहाजा अगर मद्रास हाई कोर्ट टिक टॉक मामले में अपना अंतरिम फैसला नहीं देती है तो पाबंदी का फैसला रद्द हो जाएगा। जिसके बाद आज मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने अपना फैसला देते हुए इस पर लगे को हटा दिया है।
बता दें कि कोर्ट में याचिका दायर मांग इस पर बैन लगाने की मांग की गई। याचिकाकर्ता ने कहा था कि इस ऐप पर अश्लील कंटेंट है, जोकि युवाओं को नुकसान पहुंचा रहा है। वहीं यह खबर सामने आई है कि ऐप पर बैन के बाद टिक टॉक के मालिक बाइट डांस को हर रोज 4.5 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है।