Sunday, 19 August 2018 10:28
G.A Siddiqui
दिल्ली19अगस्त। अगले साल से शहरों में किसी भी एटीएम में रात 9 बजे के बाद नकदी नहीं डाली जाएगी। वहीं ग्रामीण इलाकों में स्थित एटीएम में शाम 6 बजे तक ही नकदी डाली जा सकेगी। गृह मंत्रालय ने इस बारे में एक नया निर्देश जारी किया है। नकदी ले जाने वाले वाहन के साथ दो हथियारबंद गार्ड होंगे। नक्सली हिंसा प्रभावित इलाकों के एटीएम में शाम 4 बजे तक ही नकदी डाली जा सकेगी।
वहीं नकदी की देखरेख करने वाली निजी एजेंसियां बैंकों से लंच ब्रेक से पहले ही कैश लेना होगा। कैश को केवल बख्तरबंद वाहनों में ले जाया जा सकेगा। गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रसीजर (SOP) 8 फरवरी, 2019 से लागू होगा।
कैश वैन, कैश वॉल्ट और एटीएम धोखाधड़ी और अन्य आंतरिक धोखाधड़ी के मामले बढ़ने के मद्देनजर यह कदम उठाया जा रहा है। देश में निजी क्षेत्र की करीब 8,000 कैश वैन से एटीएम में कैश डाला जाता है। रोजाना करीब 15,000 करोड़ रुपये कैश का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता ह।